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Monday, February 27, 2017

वर्ष 2017 - 18 के लिए लागू इन्कम टैक्स की दरें : Income Tax Slab Rates


  1. किसी  व्यक्ति (निवासी अथवा अनिवासी (Non-Resident)) अथवा हिंदु अविभाजित परिवार (HUF) अथवा व्यक्तियों के संघ (AOP) अथवा व्यक्तियों की निकाय (Body of Individual) अथवा अन्य किसी कृत्रिम कानूनी व्यक्ति (Artificial Person) की स्थिति में निर्धारण वर्ष 2017-18  के लिए आयकर की दरें निम्न प्रकार हैं :


करयोग्य आय (Taxable Income) कर की दर
रू. 2,50,000 तक शून्य
रू. 2,50,000 से रू. 5,00,000 10 प्रतिशत
रू. 5,00,000 से रू. 10,00,000 20 प्रतिशत
रू. 10,00,000 से अधिक 30 प्रतिशत

  1. निवासी वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) की स्थिति में (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ (60) वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक का हो लेकिन पिछले वर्ष के अंतिम दिन पर अस्सी (80) वर्ष की आयु से कम का हो) निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर की दरें निम्न प्रकार हैं :
करयोग्य आय (Taxable Income) कर की दर

रू. 3,00,000 तक
शून्य
रू. 3,00,000 से रू. 5,00,000
10 प्रतिशत
रू. 5,00,000 से रू. 10,00,000
20 प्रतिशत
रू. 10,00,000 से अधिक
30 प्रतिशत

  1. Super Senior Citizen : एक निवासी अति वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में (जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु का हो)निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर की दरें निम्न प्रकार हैं :
करयोग्य आय (Taxable Income) कर की दर
रू. 5,00,000 तक शून्य
रू. 5,00,000 से रू. 10,00,000 20 प्रतिशत
रू. 10,00,000 से अधिक 30 प्रतिशत





Note :


  1. अधिभार (Surcharge): आयकर की राशि ऐसे कर के 10% की दर पर अधिभार द्वारा बढ़ार्इ जाएगी जहां कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक हो। हालांकि, अधिभार (Surcharge) सीमांत राहत (marginal relief) के अनुसार ही देयहोगा। (अर्थात जहां कुल आय एक करोड़ रूपए से अधिक हो वहां आयकर तथा अधिभार के रूप में देययोग्य कुल राशि आय, जो एक करोड़ रूपए से अधिक हो, की राशि के अलावा एक करोड़ की कुल आय पर आयकर के रूप में देययोग्य कुल राशि से अधिक नही होगी)
  2. शिक्षा उपकर (Education Cess): आयकर तथा अधिभार की राशि ऐसे आयकर तथा अधिभार के 2% प्रतिशत की दर पर आंके गए शिक्षा उपकर द्वारा आगामी वृद्धि की जाएगी।
  3. माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर (Secondary and Higher Education Cess): आयकर तथा अधिभार की राशि ऐसे आयकर तथा अधिभार के 1 % की दर पर आंके गए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर द्वारा आगामी वृद्धि की जाएगी।
  4.  धारा 87A के अंतर्गत छूट : छूट निवासी व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती हैं यदि उसकी कुल Taxable आय रू. 5,00,000 से अधिक न हो। छूट की राशि आयकर का 100 % अथवा 5,000 जो भी कम हो, होगी/



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